वायस ऑफ पानीपत :- हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों और इसके ओमिक्रॉन वैरिएंट के मद्देनजर प्रदेश में सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी, क्रेच 12 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। साथ ही शादी-समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने की संख्या भी सीमित कर दी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और पंचकूला जिलों में विशेष सख्ती बरतते हुए शाम 5 बजे मार्केट बंद करने के आदेश दिए गए।
हरियाणा सरकार ने महामारी सुरक्षा अलर्ट के तहत यह गाइडलाइन 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए जारी की है। कुछ जिलों खासकर ग्रुप ए कैटेगरी में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला और पंचकूला के लिए विशेष हिदायतें जारी की गई।
गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला और पंचकूला जिलों के लिए नई गाइडलाइन
इन जिलों में सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मार्केट-मॉल शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे, खिलाड़ियों के अलावा तमाम लोगों के लिए स्विमिंग पूल बंद, बार और रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी के 50% तक लोग ही बैठा सकेंगे, जरूरत की चीजों के अलावा तमाम ऑफिसों में 50% हाजिरी की सलाह दी गई।
कोरोना के मद्देनजर सरकारा ने प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी, क्रेच को बंद करनेका आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जनता में मास्क वितरित करने की सलाह दी है। राज्य में “नो मास्क-नो सर्विस” का सख्ती से पालन किया जाएगा।
राज्य के सभी जिलों में होने वाले पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सरकार ने शामिल होने वालों की संख्या निर्धारित कर दी है। अब अगले आदेशों तक अंतिम संस्कार में 50 और विवाह में मात्र 100 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा।
TEAM VOICE OF PANIPAT