39.2 C
Panipat
July 27, 2024
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsLatest NewsPanipat

राजद्रोह कानून को किया जाएगा खत्म, गृहमंत्री अमित शाह का लोकसभा में ऐलान

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों को खत्म किया जा रहा है.. अब इनके तहत सजा नहीं बल्कि न्याय देने का काम किया जाएगा.. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान करते हुए बताया है कि राजद्रोह कानून को खत्म किया जा रहा है.. इसे लेकर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया.. पिछले कई दशकों से चले आ रहे इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हुआ था.. कई विपक्षी दलों ने इसे खत्म करने की मांग की थी और इसके दुरुपयोग का आरोप लगाया था..

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने वाले हैं.. पहला इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसिजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है  इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में अंग्रेजों की संसद ने पारित किए थे.. इन तीनों को आज हम समाप्त कर तीन नए कानून बनाने के लिए आया हूं.. केंद्रीय गृहमंत्री ने इस दौरान बताया कि अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी, वहीं सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी. इसी तरह एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है और राजद्रोह का कानून खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है..

गृहमंत्री शाह ने कहा कि ये कानून अंग्रेज शासन को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे, जिसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था. इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर जो नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा भारत के नागरिकों को संविधान के तहत जितने अधिकार मिले हैं, उनकी सुरक्षा करना, इन कानूनों का उद्देश्य दंड देना नहीं होगा, सभी को न्याय देना होगा. अब भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून लागू होंगे.

गृहमंत्री ने बताया कि इन कानूनों को मैं स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए इन पर ज्यादा नहीं बोलूंगा. उन्होंने कहा, इन कानूनों की प्राथमिकता अलग थी. महिलाओं के साथ दुराचार से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है. इसको 302 नंबर पर जगह दी गई थी, इससे पहले राजद्रोह, खजाने की लूट, शासन के अधिकारी पर हमला था. इसी अप्रोच को हम बदल रहे हैं. इसमें सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध, दूसरा चैप्टर मानव हत्या और मानव शरीर को जो अपराध आते हैं उसका आएगा. अमित शाह ने आगे बताया-

. चार साल तक इस पर गहन विचार-विमर्श हुआ है. इस पर चर्चा करने के लिए हमने 158 बैठकें की हैं..

. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें अब 533 धाराएं बचेंगीं, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है..

. भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें पहले 511 धाराएं थीं, इसकी जगह 356 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 धाराओं में बदलाव हुआ है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं..

. भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, उसमें 170 धाराएं होंगी, पहले 167 थीं, 23 धाराओं में बदलाव किया है, एक धारा नई जोड़ी गई है और पांच धाराएं निरस्त की हैं..

आईपीसी की धारा 124ए के मुताबिक जब कोई भी व्यक्ति बोले गए या फिर लिखे गए शब्दों या संकेतों या फिर किसी और तरह से समाज में घृणा और उत्तेजित करने की कोशिश करता है या फिर भारत की चुनी हुई सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने की कोशिश करता है तो वो राजद्रोह के तहत आरोपी माना जाएगा.. इस कानून के तहत गिरफ्तारी के बाद जमानत काफी मुश्किल होती है, क्योंकि ये एक गैर-जमानती अपराध है.. इसके तहत तीन साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है..

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी के मंदिर में हुआ बड़ा हादसा, 12 लोगों की हुई मौत

Voice of Panipat

सोने की कीमत में आई तेजी, जानें आपके शहर में आज क्या है Gold का रेट

Voice of Panipat

हरियाणा में 22 आयुष योग इंस्ट्रक्टरों की होगी भर्ती

Voice of Panipat