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March 19, 2024
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अब विवाह पंजीकरण उपरांत ही मिलेगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ- DC

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। डीसी सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले एसएचएएडीआईडॉटईडीआईएसएचएडॉटजीओवीडॉटआईएन/ पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से दिया जाता है 31 से 71 हजार का शगुन

डीसी ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला के 1022 लाभार्थियों ने उठाया योजना का लाभ : डीडब्ल्यूओ

जिला कल्याण अधिकारी जयपान सिंह हुड्डा ने बताया कि जिलाभर में चालू वित्त वर्ष के दौरान एक अप्रैल से लेकर अब तक 1022 परिवारों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिया जा चुका है। इन लाभपात्रों को प्रदेश सरकार की ओर से 4 करोड़ 50 लाख 36 हजार रुपए वितरित किए गए हैं। योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय पानीपत  व कमरा नम्बर 406 लघु सचिवालय पानीपत से संपर्क किया जा सकता है।

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