वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- पानीपत मे एक बार फिर बाल विवाह का मामला सामने आया है. लेकिन इस बार नाबालिग लड़की का नही बल्कि दो सगे नाबालिग भाइयों का बाल विवाह रुकवाया गया है. बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई. जांच में सामने आया कि 17 वर्षीय किशोर की 25 वर्षीय युवती और 15 वर्षीय किशोर की 23 वर्षीय युवती से शादी होने जा रही थी।
बारात पानीपत के ही दूसरे गांव में जानी थी. बारात निकलने से पहले ही टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोक लिया. परिजनों ने लिखित में बयान देकर दोनों की उम्र 21 साल न होने तक शादी न करने का आश्वासन दिया है. दोनों नाबालिग भाइयों के खिलाफ नवंबर 2022 में सनौली थाना में मारपीट का केस भी दर्ज है. बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें गांव अतौलापुर में दो लड़कों के बाल विवाह होने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर वह मौके पर पहुंची. जहां देखा कि शादी की तैयारियां चल रही थी. घर के बाहर टेंट लगा हुआ था. मौके पर लड़कों का पिता मिला..जिससे दोनों लड़कों के स्कूल सर्टिफिकेट लिए गए. सर्टिफिकेट के आधार पर एक लड़के की उम्र 17 साल व दूसरे की उम्र 15 साल मिली. जिसके बाद यह शादी रोक दी गई. क्योंकि सभी तैयारियां हो चुकी थी, तो परिवार में एक बच्चे का 27 जनवरी को जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में मेहमानों को खाना खिलाया गया.
लड़कों के पिता ने बताया कि दोनों बेटों की बारात 26 जनवरी को गांव नारायणा के 1 ही घर में जानी थी। जहां दो सगी बहनों से इनकी शादी होनी थी। मगर अब वह यह शादी रोक रहा है, क्योंकि उसके दोनों बेटों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज है. कार्रवाई के दौरान वकील ने बताया कि दोनों बेटे 21 साल के नहीं हुए हैं. इसलिए यह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा. वहीं, पिता ने बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को लिखित में बयान दिया कि अब वह अपने बच्चों की बालिग होने से पहले शादी नहीं करेगा अगर उसने शादी की तो वह वह उसका परिवार कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार होंगे.
TEAM VOICE OF PANIPAT