27.4 C
Panipat
September 22, 2023
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsLatest NewsPanipat

अभिषेक का कुछ ही देर में अंतिम संस्कार,मानी गई परिजनों की सभी मागें

वायस ऑफ पानीपत (ब्यूरो):- नूंह में हिंसा के दौरान पानीपत के नूरवाला के रहने वाले अभिषेक की मौत के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है.. अभिषेक का शव देर रात नूंह से पानीपत लाया गया.. यहां सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया हुआ है..

अभिषेक के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को DC रेट पर नौकरी, अभिषेक के नाम पर पार्क, शहीद का दर्ज और पूरे मामले की सीबीआई जांच के अलावा सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं..

इससे पहले लोग शवगृह के बाहर इकट्‌ट हुए। माहौल को देखते हुए परिजनों को समझाने के लिए मौके पर MP संजय भाटिया, DC डॉ. वीरेंद्र दहिया, SP अजीत सिंह शेखावत समेत तमाम अफसर मौके पर पहुंचे हैं.. इतना ही नहीं, शहर में किला थाना के सामने RSS की शाखा में भी सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्‌ठे हो गए हैं.. यहां भी पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है..

वहीं, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज पानीपत के बाजार बंद हैं.. दरअसल, परिषद के जिला मंत्री पुनीत बत्रा ने सनौली रोड स्थित काशी गिरी मंदिर में एक मीटिंग का आयोजन किया था.. जिसमें उन्होंने पानीपत बंद का आह्वान किया था..

इस आह्वान में पानीपत संयुक्त व्यापार मंडल समिति के प्रधान राजेश सूरी और संयुक्त व्यापारी मंडल के प्रधान दर्शन लाल वधवा ने अपने-अपने दायरे में आने वाले बाजारों को बंद रखने के फैसले का समर्थन किया.. इधर, आर्य कॉलेज के सभागार में होने वाला व्यापार मंडल सम्मेलन भी रद्द कर दिया गया है.. इसके अलावा नगर निगम की हाउस मीटिंग भी रद्द कर दी गई है.. अधिकांश स्कूलों ने भी छुट्‌टी का ऐलान किया है..

बीती रात को अभिषेक के पिता सतपाल ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.. सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपराधियों को ऐसा दंड मिलाना चाहिए कि आगे किसी के साथ कोई इस तरह का करने के बारे में सोचे भी नहीं..

DC डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिला में कानून व शांति स्थापित करने के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं.. आदेशानुसार जिला में किसी भी तरह के गैरकानूनी क्रियाकलापों, सड़कों को जाम करने, रास्तों को रोकने और 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन है..

इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और ऐसे अन्य हथियार जो शांति भंग करने में काम आते हैं, को लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है.. यह आदेश पुलिस फोर्स और दूसरे ऐसे सरकारी ड्यूटी करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए ड्यूटी पर रहेंगे

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

टोल प्लाजा खुलते ही हरियाणा और पंजाब में बढ़ेंगी टोल की दरें, जानें क्‍या होंगे नए रेट

Voice of Panipat

पानीपत में फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, नहीं थम रही रफ्तार

Voice of Panipat

पत्नी बोली- ‘तुम्हारे सामने 10 लोगों से संबंध बनाऊंगी’, तो पति ने उठाया यह भया* नक कदम

Voice of Panipat