वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- अक्टूबर का महीना आपके लिए कई जरुरी बदलाव लेकर आने वाला है.. इस महीने में कई नियम लागू होने जा रहे है.. जो अपके दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित कर सकते है.. इनमें LPG गैस सिलेंडर, बैंक की छुट्टियां और मोबाईल यूजर्स के लिए नियमों में होने वाले बदलाव शामिल है.. इसके अलवा केंद्रिय मंत्री सीतारमण ने बजट 2024 में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव की घोषणा की थी.. इनमें से कुछ बदलाव पहले से ही लागू हो चुके हैं, जबकि कुछ 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं… इन बदलाव में आधार कार्ड STT,TDS रेट और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल है.यहां हम आपको उन सभी नए नियमों के बारे में बताने जा रहा हैं जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं..
*अक्टूबर में 15 दिन बैकों कि छुट्टिया*
भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल बेवसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं. इसमें गांधी जयंती और दुर्गा पूजा से लेकर बैंकों में होने वाली साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं. बता दें कि इस महीने में दो शनिवार और चार रविवार के दिन बैंक में छुट्टियां हैं…
*LPG सिलेंडर की नई कीमतें होगी जारी*
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदलती हैं.इसलिए, आप 1 अक्टूबर, 2024 की सुबह सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देख सकते हैं.. नई कीमतें आमतौर पर सुबह 6 बजे जारी की जाती हैं.. हाल ही में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें उतार-चढ़ाव वाली रही हैं, लेकिन 14 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमतें कुछ समय से स्थिर हैं..
*TRAI मोबाइल के लिए लागू करेंगी नई नियम*
1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने जा रही है जिससे मोबाइल यूजर्स को कई फायदे होंगे.. अब यूजर्स अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम कॉल्स कम आएंगे.. TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल को स्पैम कॉल्स की लिस्ट बनाने और सुरक्षित यूआरएल या ओटीपी लिंक ही मैसेज में भेजने के निर्देश दिए हैं. ये कदम ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम को रोकने में मदद करेंगे.. पहले ये नियम 1 सितंबर से लागू किए जाने थे लेकिन, TRAI की तरफ से इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था..
*शेयरों के बाय बैंक पर टैक्स*
1 1 अक्टूबर से शेयरों के बाय बैक पर भी डिविडेंड की तरह ही शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे.. इसके अलावा किसी भी कैपिटल गेन या लॉस को कैलकुलेट करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा. इस बदलाव से बायबैक का ऑप्शन चुनने वाले शेयरहोल्डर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कैपिटल गेन पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा..
*सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स*
फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को क्रमशः 0.02 फीसदी और 0.1 फीसदी तक बढ़ा दिया है. इसके अलावा शेयर बायबैक से हुई कमाई पर बेनिफिशियरी की टैक्सेबल इनकम के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा. यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा. इस बात पर खास ध्यान दें कि STT इक्विटी शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शन सहित विभिन्न सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री दोनों पर लगाया जाता है. इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव मार्केट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करना है.
TEAM VOICE OF PANIPAT