वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)- पानीपत के गांव नवादा से मामला सामने आया है। जहां पर बाल विवाह करवाया जा रहा था। जिसमें लड़का व लड़की दोनों ही नाबालिग थे। वहीं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बाल विवाह रुकवाया। रजनी गुप्ता ने लड़का व लड़की दोनों के स्कूली दस्तावेजों की जांच की। जिसमें लड़की की उम्र 16 साल व लड़के की उम्र 19 साल पाई गई। दोनों ही अभी शादी के योग्य नहीं थे।
जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई की गांव नवादा पार में एक नाबालिग लड़की की शादी होनी है। सूचना मिलने पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां जाकर लड़की पक्ष से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लड़की के सभी दस्तावेज चेक किए गए। लड़की के स्कूल के दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि मार्च 2005 की मिली।
यानी दस्तावेजों के आधार पर लड़की अभी महज 16 साल की थी। इसके बाद लड़के पक्ष को फोन पर बात कर अपने कार्यालय बुलाया। लड़के के दस्तावेजों को चेक किया गया। लड़के की उम्र दस्तावेजों के आधार पर 19 साल थी। लड़की के पिता ने बताया कि वह पेशे से श्रमिक हैं। वह अपनी बेटी की शादी गरीबी और अज्ञानता के चलते कर रहे थे। वह हार्ट पेशेंट हैं, उनकी तमन्ना थी कि उनके जीते जी बेटी की शादी हो जाए। उन्होंने बताया कि कई तरह की परेशानियों को देखते हुए वह शादी कर रहा था। फिलहाल परिवार वालों से शपथ पत्र लेकर इस शादी को रोक दिया गया है। वहीं मामला कोर्ट के संज्ञान में लाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT