वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा) :-हरियाणा में पहली बार ई-राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है। यह 29 अगस्त को लगेगी, इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप जैन ने आठ बैंच बनाए हैं, एक बैंच करीब 30 केसों की सुनवाई वाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से वीडियो कॉल के जरिए करेगी। वैसे हर दो माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यह करीब छह माह से नहीं लग रही थी। अंतिम बार इसका आयोजन फरवरी में हुआ था। इसके बाद अप्रैल में प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को कोविड-19 के कारण स्थगित करना पड़ा था। अब कोविड-19 के कारण ही ई-लोक अदालत का आयोजन हो रहा है।
हरियाणा से पहले छतीसगढ़ और दिल्ली में ई-लोक अदालत का आयोजन हो चुका है। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मार्गदर्शन में स्थानीय न्यायिक परिसर में ई-लोक अदालत लगाई जाएगी। सीजेएम ने बताया कि इसमें उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, सिविल, आपराधिक, मोटर वाहन दुर्घटना, बैंक ऋण, राजस्व, 138 एनआई एक्ट और वैवाहिक मामलों सहित विभिन्न श्रेणियों के केस का निपटारा किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसमें पहले दोनों पक्षों से समझौते के कागजात वकील और डीएलएसए के माध्यम से फाइल में रिकॉर्ड के रूप में लिए जाएंगे। फिर सुनवाई में वेरीफिकेशन के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया जाएगा। सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत की विशेषता यही है कि इसमें दोनों पक्षों की रजामंदी से ही मामलों का निपटारा किया जाता है। इसमें ना किसी की हार और न ही किसी की जीत होती है। इससे भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। यह भी काबिल ए गौर है कि यहां निपटारा होने के बाद कोई भी पक्ष उच्च अदालत में अपील नहीं कर सकता
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