17.5 C
Panipat
November 21, 2024
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana News

हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को झटका, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली 4 साल की सजा

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी ठहराए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बृहस्पतिवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाने के साथ ही ओम प्रकाश चौटाला की सिरसा और पंचकूला समेत 4 संपत्ति सीज़ करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को पांच लाख रुपये केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को देने का आदेश दिया है। पिछले दिनों ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कोर्ट ने दोदोषी ठहराया था।

इससे पहले बृहस्पतिवार को सजा पर बहस के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थीं। बचाव पक्ष ने कहा था कि ओमप्रकाश चौटाला 90 फीसद तक विकलांग हैं। वह अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन पाते हैं। ऐसे में उन्हे जेल में रखना ठीक नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा था कि उम्र सजा तय करने का आधार नहीं है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से कानून के आधार पर सजा तय करने की अपील की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अंतिम जिरह के लिए शुक्रवार दोपहर दो बजे का वक्त तय किया था। कोर्ट ने शुक्रवार को जिरह के बाद ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल कैद की सजा सुनाई है।

यह है मामला

वर्ष 1993 और 2006 के बीच सात बार के विधायक रहे चौटाला ने आय से दोगुनी संपत्ति अर्जित की थी। इस मामले में साल 2006 में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज केस के रूप में खारिज कर दिया था।वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लां¨ड्रग एक्ट के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और भूखंडों सहित 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी और मुकदमा दर्ज किया था।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

हरियाणा में पूर्व सरपंच की गोली मार की हत्या, पुरानी रंजिश के चलते किया कत्ल, पढिए पूरा मामला.

Voice of Panipat

HARYANA में 6600 कॉन्स्टेबल भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रद्द की सभी याचिकाएं

Voice of Panipat

Sector-11 में 61 साल की महिला मिली कोरोना पॉजिटिव

Voice of Panipat