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November 21, 2024
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अब दिल्ली की सड़को पर चालाकी करना पड़ेगा भारी, हो सकता है DL जब्त, पढ़िए

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- अब दिल्ली की सड़कों पर चालाकी करने वाले लोग हो जाएं सावधान। नहीं कर सकेंगे किसी भी प्रकार की चालाकी। बता दें अगर आप शार्टकट के जरिये दूरी तय करने के लिए रान्ग साइट चलने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइये। इसका खामियाजा आपको आर्थिक नुकसान के तौर पर होगा। बता दें कि दिल्ली यातायात पुलिस ने इस लापरवाही को लेकर वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। नए मोटर अधिनियम 2019 में तय किए गए नियम के अनुसार अगर कोई वाहन चालक रान्ग साइड के जरिये अपना सफर तय करता है तो पकड़े जाने पर 5000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा।

बता दें कि नई दिल्ली के इलाकों को लेकर छोड़कर समूची दिल्ली की सड़कों पर जगह-जगह कट बने हुए हैं। बाहरी दिल्ली के इलाकों में कई सड़कों पर तो औसतन प्रत्येक किलोमीटर पर अवैध कट बने हैं। इससे न केवल सड़क हादसे होते हैं, बल्कि अक्सर ट्रैफिक जाम होता है। इसको लेकर दिल्ली यातायात पुलिस बीच-बीच में अभियान चलाती रहती है। एक बार फिर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी, जो अवैध कट के जरिये सफर करते हैं। इस साथ ही पुलिस ने ऐसी जगहों की पहचान भी कर ली है कि जहां रान्ग साइड के जरिये चलने के नियम का जमकर उल्लंघन होता है। यातायात पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के जरिये भी वाहन चालकों को नसीहत दी है कि वे सड़कों पर रान्ग साइड से ड्राइविंग करने को नए मोटर वीइकल एक्ट की धारा 184 के तहत डेंजरस ड्राइविंग की कैटिगरी में रखा गया है। ऐसे में इस नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा पकड़े गए व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त या निलंबित भी किया जा सकता है।

ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंद्र का कहना है कि रान्ग साइड वाहनों के चलने से न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि इसकी वजह से सड़क हादसों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बावजूद इसके वाहन चालक आसान सफर के लालच में इस नियम का उल्लंघन जमकर करते हैं। वाहन चालकों को चेताया गया है कि वे इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए उन पर अब नए मोटर वीइकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। इसके तहत 500 रुपये के चालान का प्रावधान है। इसमें भारी भरकम जुर्माने के साथ-साथ लाइसेंस जब्त या निलंबित करने जैसी कार्रवाई भी शामिल है।

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