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September 8, 2024
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अब बेटा-बेटी को भी बनाया जा सकता है पेंशन में नॉमिनी

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- भारत सरकार ने महिला कर्मियों के लिए एक बड़ा एलान किया है.. अब महिलाएं पेशन में अपने पति के अलावा बेटा या बेटियों को भी नॉमिनी को बना सकते हैं। बता दें कि सरकार ने पेंशन नॉमिनी को लेकर नए नियम लागू कर दिया हैं.. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) ने बताया कि केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 के नियमों में बदलाव कर दिया है। इस नियम में यह बदलाव किया गया है कि अब गवर्मेंट सेक्टर में काम कर रही महिला कर्माचारी पेंशन में अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। इस नियम से पहले महिला कर्मचारी केवल अपने पति को ही नॉमिनी बना सकती थी, परंतु अब महिला कर्मचारी किसी को भी पेंशन में नॉमिनी बना सकती है।

महिला को समान अधिकार दिलाने के लिए केंद्र सरकरा ने फैमली पें में संशोधन किया है। अब नए नियम के तहत अगर महिला कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन (Family Pension) का लाभ उनके बेटे-बेटी को मिल सकेगी। पहले केवल  कर्मचारी की पेंशन उनके पति को मिलता था। हालांकि, केवल विशेष परिस्थियों में वह परिवार के किसी अन्य सदस्य को फैमिली पेंशन का नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी महिला की कोई बच्चे नहीं है तो इस स्थिति में फैमिली पेंशन का लाभ पति को ही मिलेगा।

जानिए कैसे बनाएं बच्चों को नॉमिनी बनाने के लिए महिला कर्मचारी को एक लिखित आवेदन देना होगा.. इस आवेदन में उन्हें पति की जगर पर बेटे या बेटी को नॉमिनी बनाने की मांग करनी होगी.. अगर बच्चा नाबालिग होता है तब उसके व्यस्क होने के बाद ही बच्चे को पेंशन का लाभ मिलेगा।

TEAM VOICE OF PANIPAT

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