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अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा व अन्य को चलाने के लिए PCB के नियमों का करना होगा पालन, पढिए

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज हाल, बैंक्वेट हाल और पार्टी लान संचालकों को नगर निगम के नियमों के साथ-साथ पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानि पीसीबी के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही कामर्शियल प्रतिष्ठानों का संचालन करने के लिए पीसीबी से कन्सन्ट टू आपरेट यानि सहमति पत्र लेना होगा। इसके बाद ही इन प्रतिष्ठानों के संचालन हो सकेंगे। साथ ही इन प्रतिष्ठानों को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, ध्वनि और वायु प्रदूषण इत्यादि का विशेष ध्यान रखना होगा।

इन प्रतिष्ठानों के संचालकों की शुक्रवार को पीसीबी के अर्बन एस्टेट-टू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर पीसीबी के नियमों के बारे में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज हाल, बैंक्वेट हाल और पार्टी लान संचालकों को पहले चरण में जागरूक किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक डा. सोमवीर बजाड़ ने कहा कि यह समय की मांग है। एनजीटी का यह सराहनीय कदम है।

पीसीबी अफसर मीटिंग में प्रतिष्ठानों के संचालकों को पीसीबी के नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। उन्हें पानी प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में बताया जाएगा। वहीं प्रतिष्ठान संचालक नियमों की पालना नहीं करता तो पीसीबी उन्हें 15 दिन का नोटिस भेजेगा। नियम की उल्लंघना करने पर प्रतिष्ठान सील किया जाएगा। पानी प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में से जिस भी रूल का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

शक्ति सिंह क्षेत्रीय अधिकारी पीसीबी शक्ति सिंह ने बताया कि एनजीटी के आदेशानुसार पर पीसीबी से सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज हाल, बैंक्वेट हाल और पार्टी लान संचालकों को संचालन के लिए कन्सन्ट टू आपरेट यानि सहमति लेना अनिवार्य है। सभी से अपील है कि वे प्रदूषण रोकथाम में सहयोग करें। सभी के प्रयास से शहर स्वच्छ व साफ होगा।

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