वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- सरकार ने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि शुरू किया है.. इस फंड में कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा डालते हैं.. इस स्कीम में निवेश राशि पर सरकार द्वारा ब्याज का लाभ दिया जाता है.. इस स्कीम में कंपाउंडिंग ब्याज का लाभ मिलता है.. इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ दिया जाता है.. इस योजना के जरिये कर्मचारी 15 साल निवेश में अच्छी खासी राशि जोड़ लेते हैं.. यह फंड रिटायरमेंट के बाद इनकम जारी रखने के लिए काफी मददगार होता है.. इस फंड में कम से कम 500 रुपये और 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है..
अगर कोई निवेशक इस फंड में एक बार पूरे वित्त वर्ष में कोई योगदान नहीं करता है तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा.. पीएफ फंड को एक्टिव करने के लिए निवेशक को कम से कम एक साल में 500 रुपये का योगदान देना होता है.. अगर आपका पीएफ अकांउट इनएक्टिव हो जाता है तो आप इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं.. चलिए, जानते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है?
*जानिए PPF के फायदे*
- इस स्कीम का लाभ कोई भी भारतीय निवासी ले सकते है..
- इसमें निवेशक को फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा मिलता है..
- PPF फंड में निवेशक को टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है..
- PPF अकाउंट में जमा राशि पर आप 25 फीसदी का लोन ले सकते हैं..
- PPF फंड को सरकार द्वारा डायरेक्ट मैनेज किया जाता है..
*PPF अकाउंट को दोबारा एक्टिव कैसे करें*
- अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा..
- अब आपको अकाउंट को एक्टिव करने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा..
- इसके अलावा आपको साल के हिसाब से न्यूनतम राशि के साथ 50 रुपये का डिफॉल्ट फीस जमा करना होगा.. उदाहरण के तौर पर अगर पीएफ अकाउंट 3 साल से बंद पड़ा है तो आपको 1,500 रुपये न्यूनतम और 150 रुपये जुर्माना देना होगा..
- इसके बाद आपका अकाउंट दोबारा शुरू हो जाएगा..
TEAM VOICE OF PANIPAT