वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- साध्वियों के योन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहे राम रहीम को पैरोल देने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है.. आज (वीरवार) को हाईकोर्ट ने बार-बार राम रहीम को पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.. साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.. इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यो बच रही है.. कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बैंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह समय-समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं?.. डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है.. ऐसे में बताया जाए कि किन कैदियों को इस तरह लगातार पैरोल मिली है..
10 मार्च को डेरा प्रमुख को करना होगा सरेंडर
डेरा प्रमुख राम रहीम अभी पैरोल पर जेल से बाहर है। इसकी पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और उस दिन ही डेरा मुखी को सरेंडर करने को कहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी दी जाए
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