वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है.. हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की मौज हो गई है.. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (government employees) और न्यायिक अधिकारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया है.. बता दे की हरियाणा सरकार (Haryana government ) के इस फैंसले से कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है.. सरकार ने फैसला लिया है कि वर्करों के लिए मृत्यु- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (retirement gratuity) की सीमा को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा… इस फैसले को सरकार ने मंजूरी भी दे दी है.. सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचने वाला है..
*किन कर्मचारियों को मिला ग्रेच्युटी का लाभ*
ग्रेच्युटी एक लाभ योजना है जो कर्मचारियों को उनके रिटायर होने पर दी जाती है.. इसके अलावा, कर्मचारियों को उनके पद से इस्तीफा देने या सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता के रूप में ग्रेच्युटी दी जाती है.. इसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया है.. इस अधिनियम के तहत अगर कोई कर्मचारी किसी विभाग में 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है तो उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है..
TEAM VOICE OF PANIPAT