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विधायक बने बिना CM नायब सिंह सैनी को मिलेगी पूरी सैलरी, विधानसभा मेंबर वेतन कानून नहीं होगा लागू

वायल ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के CM के तौर पर नियुक्त हुए नायब सिंह सैनी न केवल हरियाणा की सैलरी प्राप्त करेंगे, बल्कि मिलने वाले वेतन और अन्य भत्तों का लाभ भी लेते रहेंगे.. बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी वर्तमान में प्रदेश की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद भी हैं, राज्य की मौजूदा 14वीं विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक निर्वाचित हुए बगैर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा वेतन और भत्ते लेने के कानूनन योग्य है.. उन्हें सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और टेलीफोन भत्ता नहीं दिया जाएगा..

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने बताया कि चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह हरियाणा विधानसभा के फिलहाल सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भत्ता और निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय के खर्चा प्राप्त नहीं होगा.. इसका कारण है कि वर्तमान में वह प्रदेश का कोई विधानसभा हलका उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं है.. हालांकि अगर वह 25 मई 2024 को निर्धारित करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं, तो उन्हें निर्वाचन भत्ता और उसमें कार्यालय का खर्चा भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा..

*हरियाणा विधानसभा में नहीं है ऐसा कानून*

देश की संसद और न ही हरियाणा विधानसभा द्वारा बनाए किसी कानून में ऐसा उल्लेख नहीं है कि मौजूदा सांसद अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है और सांसद के तौर पर त्यागपत्र देने से पूर्व वह सांसद और मुख्यमंत्री दोनों पदों का वेतन नहीं ले सकता है, इसलिए वर्तमान में नायब सैनी आगामी 16 जून 2024 अर्थात मौजूदा 17 वीं लोकसभा के कार्यकाल तक अथवा उससे पहले की उस तारीख तक जब 18वीं लोकसभा के गठन के कारण पिछली 17वीं लोकसभा को भंग कर किया जाता है, वह उस समय तक सांसद के तौर पर मिलने वाला वेतन-भत्ते प्राप्त कर सकते हैं। बेशक उन्हें साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी वेतन-भत्ते प्राप्त हो रहे हों.. हालांकि हेमंत ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व सांसद के तौर पर पेंशन प्राप्त कर रहा हो और उस दौरान वह प्रदेश विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए, तो उसे विधायक के कार्यकाल तक पूर्व सांसद के तौर पर पेंशन नहीं मिलती है..

TEAM VOICE OF PANIPAT

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