वॉयस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- हरियाणा के पानीपत के समालखा कस्बे के एक गांव में किशोरी का अपहरण करने का प्रयास, छेड़छाड़ व उसकी मां पर जानलेवा हमला करने के दोषियों को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। तीन दोषियों पर अदालत ने छेड़छाड़ व जानलेवा हमला करने पर 10-10 साल की कैद व तीन को मारपीट करने पर तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ तीनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना व 10 साल की कैद पाने वाले दोषियों पर 90 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
बताया जा रहा है दो अगस्त 2018 को महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी खेत में घास लेने गई थी। यहां पर अमित और प्रदीप बाइक पर आए थे। उन्होंने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की और बाइक पर अपहरण का प्रयास किया।पुलिस ने दोषियों पर केस दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इन पर जानलेवा हमला, मारपीट, जान से मारने की धमकी व पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था।
आपको बता दे कि सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने अमित पुत्र सुरेश व प्रदीप पुत्र दिनेश को छेड़छाड़ व जान से मारने के प्रयास में 10-10 साल की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT