वायस ऑफ पानीपत( देवेंदर शर्मा ) :- हरियाणा में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। जब तक इस नियम को पूरी तरह से नहीं माना जाएगा, तब तक राज्य में लाइसेंस बनवाना या फिर रिन्यू करवाना नामुमकिन होगा। सरकार ने प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों को पत्र भेजकर इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब से जो लोग भी अपने लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें इस नियम को मानना होगा, वर्ना वह अपना लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे।
ट्रेनिंग लेना होगा जरूरी
चलो तो आपको बताते हैं कि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या फिर रिन्यू करवाने के लिए क्या मानक तय किए हैं। राज्य सरकार ने यह नीति लागू की है कि अब से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य सहायता का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। फर्स्ट एड ट्रेनिंग लिए बिना किसी का भी लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। हरियाणा के परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए फर्स्ट ऐड ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य कर दी गई है।
फर्स्ट ऐड ट्रेनिंग अनिवार्य
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उन्होंने सभी वाहनों जैसे भारी, हल्के तथा कमर्शियल आदि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फर्स्ट ऐड ट्रेनिंग अनिवार्य की है। संक्रमण को देखते हुए यह ट्रेनिंग सैंट जोन एंबुलेंस द्वारा ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के पंजीकरण से लेकर ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तक की प्रकिया पोर्टल https://haryanaredcross.in/ के माध्यम से ऑनलाईन पूरी की जा रही है। ये आदेश सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अब से जो लोग भी अपने लाईसेंस के लिए आवेदन करेंगे या रिन्यु करवाने से पहले बेसिक रोड़ सेफटी तथा फर्स्ट ऐड ट्रेनिंग अवश्य प्राप्त करें।
TEAM VOICE OF PANIPAT