वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- 10 साल पुराने डीजल इंजन वाहन व 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहन होगे जब्त ।पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार 10 साल पुराने डीजल के वाहन व 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों को एनसीआर मे चलाने पर पाबंदी लगाई गई है । इसको जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा । पुलिस द्वारा अभी आमजन को जागरूक किया जा रहा है । जिले मे जल्द ही पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जाएगी । यदि सड़क पर 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन सड़क पर चलते मिले, तो उन्हें पुलिस द्वारा जब्त किया जाएगा । यह निर्णय एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के लिये माननीय सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी द्वारा लिया हुआ है । इसके तहत ही यह निर्देश जारी किए गए है ।
पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया जिले में वाहन चेकिंग के दौरान यदि सड़क पर कोई ऐसा वाहन चलता पाया जाता है तो उस वाहन को इम्पाउंड करने के साथ ही वाहन मालिक पर जूर्माना भी लगाया जायेगा । अगर आपके पास भी ऐसा कोई वाहन है, जो जारी की गई समय सीमा से बाहर आता है तो उस वाहन को जिले की सड़कों पर बिल्कुल न निकालें
TEAM VOICE OF PANIPAT