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September 10, 2024
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केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए अध्यादेशों से उनकी आय में होगा इजाफा: उपायुक्त

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार(संर्वधन एवं सुविधा) अध्यादेश किसानों को उनकी फसल किसी भी व्यक्ति या संस्था (एपीएमसी सहित) को बेचने की इजाजत देगा इससे किसान अपना प्रोडेक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफार्म पर देश के किसी भी क्षेत्र में बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वह अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, दुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्घ और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।

उपायुक्त ने कहा कि इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। अहम पहलू यह है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए नए अध्यादेश लागू किए है, इन अध्यादेशों के लागू होने से किसानों को काफी फायदा होगा। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी।
कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। देश में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और वो देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सके, इसके लिए केन्द्र सरकार ने अध्यादेश पर मुहर लगा दी है।
उन्होंने बताया कि इन सभी अध्यादेशों का मुख्य उद्ेश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा।
उन्होंने बताया कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 किसानों को व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कही भी बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है। इन नीतियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

TEAM VOICE OF PANIPAT

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