October 30, 2025
Voice Of Panipat
Haryana News

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों के खिलाफ हुए ऑनलाइन तबादले तो रद्द समझा जाएगा

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा) :- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने  कहा कि हरियाणा के स्कूलों के गैर टीचिंग स्टॉफ के तबादले के आदेश अगर ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ पाए गए तो उनको रद्द समझा जाएगा। इसी के साथ न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में 7 व 14 अगस्त के तबादला आदेश रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि ऑनलाइन तबादला नीति में मिडल स्कूल के क्लर्क की पोस्ट को गलत तरीके से हटा दिया गया था। तबादलों में नियमों की अनदेखी की गई। न्यायालय से मांग की गई  कि तबादला आदेशों पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर साफ कर दिया कि तबादला आदेश अगर नियमों के खिलाफ पाए गए तो उनको रद्द समझा जाएगा। 

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

हिट एंड रन मोटर एक्सिडेंट केस में सरकार दे रही है पीडि़तों को आर्थिक सहयोग- DC

Voice of Panipat

हरियाणा में अगले 5 दिन पडेंगी कड़ाके की ठंड

Voice of Panipat

HARYANA रोडवेज बसों में कर सकेंगे FREE यात्रा, CM सैनी आज देंगे हैप्पी कार्ड की सौगात

Voice of Panipat