30.4 C
Panipat
June 7, 2026
Voice Of Panipat
Haryana News

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों के खिलाफ हुए ऑनलाइन तबादले तो रद्द समझा जाएगा

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा) :- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने  कहा कि हरियाणा के स्कूलों के गैर टीचिंग स्टॉफ के तबादले के आदेश अगर ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ पाए गए तो उनको रद्द समझा जाएगा। इसी के साथ न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में 7 व 14 अगस्त के तबादला आदेश रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि ऑनलाइन तबादला नीति में मिडल स्कूल के क्लर्क की पोस्ट को गलत तरीके से हटा दिया गया था। तबादलों में नियमों की अनदेखी की गई। न्यायालय से मांग की गई  कि तबादला आदेशों पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर साफ कर दिया कि तबादला आदेश अगर नियमों के खिलाफ पाए गए तो उनको रद्द समझा जाएगा। 

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

Haryana के इन 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना

Voice of Panipat

चुनाव से पहले लालू यादव जा सकते हैं जेल!

Voice of Panipat

HARYANA से होकर चलने वाली 2 ट्रेनें रद्द

Voice of Panipat