वायस ऑफ पानीपत (जिया)-जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कुमार को जमानत देने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया…. कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। हालांकि आपको बता दे सागर धनखड़ की हत्या में सुशील कुमार और उसके साथियों पर संपत्ति विवाद को लेकर हमला करने का आरोप है…पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, सागर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी।

हालांकि सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ मृदुल ने सागर धनखड़ के पिता की ओर से अदालत में उनका पक्ष रखा, जबकि महेश जेठमलानी ने सुशील कुमार का बचाव किया, सुनवाई के बाद वकील जोशीनी तुली ने जानकारी देते हुए कहा- सुशील कुमार पर आरोप हैं कि उन्होंने 2021 में 22 अन्य लोगों को साथ मिलकर सागर धनखड़ समेत चार लोगों की हत्या की….अपनी अंतरिम जमानत के दौरान उन्होंने गवाहों के साथ छेड़छाड़ भी की थी इसके कारण मुकदमे के दौरान सभी गवाह उनका समर्थन नहीं कर सके…सुशील कुमार के खिलाफ साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद हैं।
हालांकि जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में 4 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे…5 महीने पहले हाईकोर्ट ने उसे 50 हजार के बॉन्ड और इतनी ही राशि के जमानतदारों की गारंटी पर रिहा किया था। इस फैसले पर मृतक सागर धनखड़ के परिवार ने नाराजगी जताई थी। सागर के माता-पिता लगातार सुशील के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी मांग है कि बेटे की हत्या का बदला केवल फांसी हो।
TEAM VOICE OF PANIPAT