वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)- पानीपत के गांव बिंझौल में जमीनी विवाद के चलते 27 वर्षीय भतीजे संजय की गले पर गंडासी मारकर हत्या करने वाले दोषी चाचा सुखबीर को दोषी करार देते हुए सत्र व जिला न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने वीरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मृतक संजय के छोटे भाई संदीप निवासी गांव बिंझौल ने मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि संजय ड्राइवर की नौकरी करता था। चाचा सुखबीर और संजय के बीच कहासुनी हो गई थी। चाचा ने संजय पर हाथ भी उठाया था और उसे भविष्य में देख लेने की धमकी दी थी। 11 अक्तूबर की शाम छह बजे संजय अपने दूसरे चाचा सुभाष से मिलने के लिए उनके घर गया था। जहां पर सुभाष नहीं मिला और सुखबीर ने मौके का फायदा उठाकर गले पर गंडासी से हमला कर दिया था।
शोर सुनकर संदीप अपने छोटे भाई अजय के साथ मौके पर पहुंचा तो चाचा सुखबीर संजय पर हमला करता मिला था। संजय जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़ा था। आरोपी चाचा उन्हें देखते ही मौके से फरार हो गया था। वहीं उपरोक्त मामले में मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी सुखबीर के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 12 अक्तूबर को बिंझौल से ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की निशानदेही पर गंडासी बरामद की और उसे जेल भेज दिया था।
TEAM VOICE OF PANIPAT