25.7 C
Panipat
July 11, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsPANIPAT NEWS

इन 14 जिलों में होंगे 10 साल पुराने वाहन बैन, सुप्रीम कोर्ट ने दिये आदेश

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- अब हरियाणा के 14 जिलों में 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन तथा 10 साल पुराने डीजल के वाहनों पर रोक लगा दी गई है। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आने वाले क्षेत्रो के लिए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन करने के लिए प्रशासन अब विशेष अभियान चलाएगा और पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिए हैं। आदेश दे दिए गए हैं प्रशासन अब इस पर कार्रवाई करेगा और ट्रैफिक पुलिस विशेष ध्यान रखते हुए ऐसे वाहनों को जब्त करेगी. प्रशासन ने इस श्रेणी के वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे वाहनों को ना चलाएं। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिले है जिनमें से फरीदाबाद, गुरुग्राम़, नूह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल है। इन सभी जिलों में यह कार्रवाई की जाएगी जिसके अंतर्गत पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा। जिसमें वह महान शामिल होंगे जिनका वैलिड समय पूरा हो चुका होगा।

हरियाणा पुलिस अपने जागरूकता अभियान के माध्यम से ऐसे वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति के संदर्भ में पूरी जानकारी देंगे. इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह देंगे। इसके साथ ही परिवर्तन अभियान प्रारंभ किया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जप्त कर लिया जाएगा हरियाणा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को ना चलाएं। सभी निर्देशों का पालन करें।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

हरियाणा में 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, 2998 एकड़ में खुलेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

Voice of Panipat

BREAKING..नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

Voice of Panipat

1 दिसंबर से इन चीजों पर बढ़ने जा रही है महंगाई, आम आदमी पर पड़ेगा गहरा असर

Voice of Panipat