वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)- पानीपत के बलजीत नगर पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी 22 वर्षीया युवती ने 16 अगस्त 2019 को शिकायत दी थी। युवती ने आरोप लगाया था कि उतर प्रदेश जिला बिजनौर के गांव ईनामपुरा(हाल वासी पानीपत),मुकीम उर्फ साहिल ने शादी करने का झांसा देकर 27 जुलाई 2019 को मुझे बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले गया था। आरोपित पहले उसे शहर के एक होटल में ले गया। जहां ले जाकर उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो मुझे दिल्ली-लुधियाना में अनेक ठिकानों पर ले गया, वहां भी आरोपित ने कई बार मेरे साथ दुष्कर्म किया। मौका पाकर मैंने अपनी बहन को लुधियाना का पता बता दिया। पुलिस ने युवती को वहीं से बरामद किया।
पानीपत कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की कोर्ट युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। विभिन्न धाराओं में 25 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया है। दोषी मूलत: उतर प्रदेश के जिला बिजनौर का निवासी है और पानीपत में युवती के पड़ोस में रह रहा था। कोर्ट में 164 सीआरपीसी के बयान के बाद आरोपित को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तभी से मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन था। 15 सितंबर 2021 को एडीजे कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। इस केस में 15 से अधिक गवाह कोर्ट में पेश हुए थे।
शुक्रवार को आइपीसी की धारा 366 में पांच साल सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना,नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा सुनाई। धारा 376 -2 एन के तहत 10 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जमा नहीं करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT