वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- आज सुप्रीम कोर्ट में NEET को लेकर दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई… इसमें हाईकोर्ट ने कहा ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दूबारा आयोजित किए जाए NTA की तरफ से कहा गया कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों का डर दूर करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं.. 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा यानी 1563 ग्रेस मार्क वाले छात्रों को ही दोबारा एग्जाम देना होगा.. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की.. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एग्जाम में केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्क मिले थे..

*सरकार ने ये दी दलील*
केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है की 10, 11 और 12 तारीख को बैठक हुई थी.. समिति ने सिफारिश की है.. कि 1563 उम्मीदवारों के नंबर रद्द कर दिए जाएंगे.. केवल प्रभावित छात्रों के लिए ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी.. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है.. वो ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं.. एनटीए ने कहा कि 1563 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 23 जून को होगी और रिजल्ट 30 जून से पहले आएगा.. इसके बाद जस्टिस मेहता ने एनटीए से कहा कि आप 1563 उम्मीदवारों के रिजल्ट रद्द नहीं कर सकते। आपको धाराएं फिर से तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद जस्टिस नाथ ने एनटीए से पूछा कि आप काउंसलिंग कब शुरू करेंगे?
NTA ने फिर कहा कि समिति का विचार है कि 1563 उम्मीदवारों को NEET परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी.. 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी.. जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क के परीक्षा देनी होगी.. हालांकि सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ता ने 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा देने के NTA के प्रस्ताव पर असहमति जताई.. कोर्ट ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के विपरीत है..
कोर्ट ने फिर एनटीए से पूछा कि ऐसे कितने सेंटर हैं जहां यह समस्या हुई? इस पर एनटीएन ने जवाब दिया कि 6 सेंटर ऐसे हैं जहां समस्या हुई है.. कोर्ट ने आगे कहा कि परीक्षा 5 मई को हुई थी और आज 13 जून है.. अभी तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई है..
फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा की दोबारा परीक्षा की तारीख आज ही तय होगी। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा.. 30 जून से पहले नतीजे आ जायेंगे..वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा.. जिस पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई.. NTA ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है.. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाया और कोर्ट ने NTA की बातों को रिकॉर्ड पर लिया..
TEAM VOICE OF PANIPAT