वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है.. सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है.. हाईकोर्ट के इस फैसले से सूबे की रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है..सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया था.. इस प्रवाधान को चुनौती देने वाले याचिका को निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारो नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है..
सरकार के फैसले में क्या ?
हाईकोर्ट में सरकार के सामाजिक- आर्थिक आरक्षण के विरोध में एक याचिका दाखिल की गई थी.. इस याचिका में बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है.. इस आरक्षण के तहत जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का प्रावधान किया गया था..
इन भर्तियों पर पड़ा असर
हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा में ग्रुप-C और D के अलावा टीजीटी भर्ती पर असर पड़ेगा.. इन भर्तियों में अब 5 नंबर का फायदा नहीं मिलेगा.. वहीं इन नंबरों के आधार पर जिन भर्तियों में नियुक्ति मिल चुकी है, उन पर भी दोबारा परीक्षा हो सकती है..
HC ने आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया
हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुरूप सामाजिक- आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.. हाईकोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी..
हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के खिलाफ है.. इस प्रावधान को रद्द करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.. याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है..
TEAM VOICE OF PANIPAT