April 19, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaIndia NewsLatest NewsPanipat

PANIPAT:- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पानीपत पुलिस सक्रिय, 44 वाहनों के ओवर स्पीड के चालान भी किए

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- पुलिस महानिरीक्षक ट्रैफिक हाइवे करनाल हरदीप सिंह दून के निर्देशानुसार व पुलिस अधीक्षक जीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रविवार को विशेष चैकिंग अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेन के नियमों का उंल्लघना करने वाले 292 भारी वाहनों के चालान किये। इसके अलावा 44 वाहनों के ओवर स्पीड के चालान भी किए। विशेष अभियान के तहत जिला यातायात पुलिस द्वारा जिला में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा के पास, पुलिस लाइन, फ्लाई ओवर, बाबरपुर ट्रैफिक थाना पेप्सी पुल के पास एक साथ विशेष टीमें तैनात कर यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले भारी वाहनों को रोक चालान कर कार्रवाई अमल में लाई गई।

बाबरपुर ट्रेफिक थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने जिला में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन हेतू भारी वाहनों पर गति प्रतिबंधित निर्धारित गति सीमा, लेन ड्राईविंग बाई लेन निर्धारित लेन में चलने हेतू भारी वाहन चालकों को जागरूक करने व नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के हेतू पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए है। भारी व गति प्रतिबंधित वाहनों को अपनी निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में चलाएं। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाएगा।

ट्रेफिक थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया कि हाइवे पर अधिकतर दुर्घटनाएं गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों व ओवर स्पीड की वजह से होती है। भारी वाहन ओवर स्पीड के साथ ही अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चल रहे है। नियमों को ना मानने की वजह से हादसे हो रहे है। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सब इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा इसी क्रम में भारी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने व पालना सुनिश्चित करवाने हेतु ट्रांस्पोर्टरों के साथ युनियनों में गोष्ठी का आयोजन कर ड्राइवरों को जागरूक भी किया जा रहा है।  

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

Paper लीक को लेकर बन गया नया कानून, 10 साल की सजा 1 करोड़ का जुर्माना

Voice of Panipat

किसी वरदान से कम नहीं है सेब का जूस, तो पढ़िए इसके फायदे के बारे में

Voice of Panipat

PANIPAT:-पिता ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर पड़ोसी से की मारपीट, तोड़े 3 दांत

Voice of Panipat