वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- अब हरियाणा में कच्चे व अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी परिवार पहचान पत्र को अनिवार्यता दे दी गई है। अब सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में अनुबंध आधार पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को भी पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) की जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी जाएगी और सरकार उनका अनुबंध नहीं बढ़ाएगी।
30 नवंबर तक पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र का डाटा अपडेट नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों का अनुबंध नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा वे कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे, जिसके जरिये भविष्य में अनुबंध आधार की तमाम भर्तियां की जानी हैं। मुख्य सचिव की ओर से सामान्य प्रशासन शाखा ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और प्रशासक, मंडलायुक्त, उपायुक्त और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-एक और पार्ट दो के तहत काम कर रहे सभी कच्चे कर्मचारियों का डाटा संबंधित पोर्टल पर देना अनिवार्य है। सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वे नोडल अधिकारी के जरिये 30 नवंबर तक सभी कच्चे कर्मचारियों की डाटा एंट्री को पूरा कराएं। सरकार के इस फैसले से परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाने वाले कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। खासकर दूसरे प्रदेशों के लोग भी इससे प्रभावित होंगे जो अनुबंध आधार पर लगे हैं और जिनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है। पीपीपी नहीं होने पर उनके लिए आगे भी कच्ची नौकरियों में भर्ती के रास्ते बंद हो जाएंगे।
TEAM VOICE OF PANIPAT