वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- डीसी धर्मेन्द्र सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा आगामी एक सप्ताह के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिले में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दाईं साइड और मंगलवार, वीरवार और शनिवार को बाईं ओर की सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। दुकानों के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय रखा गया है।
दूध, दही, ब्रेड, फल, दवाईयों की दुकान पूरा दिन खोली जा सकेंगी, इसके लिए दुकान पर भीड़ ना हो, यह भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ-साथ जो दुकानें गली, मोहल्ले या भीड़ के इलाके में ना हो कर खुले में हैं वहां भी सभी प्रकार की दुकानें पूरा दिन खोली जा सकेंगी और वे दुकानें नाईट कर्फयू के दौरान बंद रहेगी। पुर्व और उत्तर दिशा में खड़े होकर दाई और बाईं साइड का निर्धारण किया जा सकेगा। शॉपिंग मॉल को खोलने की ईजाजत नही होगी।
डीसी धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि रविवार को पूर्णत: बंद रहेगा। बाज़ार में अनावश्यक रूप से जाना, घूमना इत्यादि पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक रूप से सामान खरीदने पर ही बाज़ार में जाने की अनुमति होगी। मैक्रो कन्टेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदी रहेंगी, वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे। डीसी ने सभी अस्पतालों को भी स्पष्ट तौर पर कहा कि वे रोगियों से उनके उपचार के अनावश्यक पैसे ना लें। अगर इसकी जानकारी मिली और लिखित में किसी ने शिकायत दी तो उस अस्पताल संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT