वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- हरियाणा सरकार ने शराब पीने व खरीदने वालों की उम्र में बड़ा बदलाव किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब राज्य में 21 साल के युवा भी शराब खरीद व पी सकेंगे। हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक, 2021’ पारित किया है। इस विधेयक के मुताबिक, प्रदेश में अब शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है।
जानकारी के दौरान आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही बेच सकता था। विधान सभा पटल में इस विधेयक को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने अपनी बात रखी। इस विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। वहीं आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था। आज के लोग अब अधिक शिक्षित हैं ऐसे में युवा वर्ग भी जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में सही फैसला ले सकते हैं।
आपको ये भी बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी शराब पीने और खरीदने की उम्र को कम कर दिया था। दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 की गई थी। कैंटर और NFX की स्टडी के मुताबिक शराब पीने वाले 46 फीसदी लोग शराब पीने के लिए कानूनी तौर पर न्यूनतम उम्र 21 साल और इससे ज्यादा तय करने के पक्ष में रहे हैं।
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