वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा में रिश्तों को दागदार करती खबर के चलते आज कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई है। यमुनानगर के जगाधरी में 65 वर्षीय दोषी ने अपनी छह वर्षीय पोती की उम्र की बच्ची के साथ घिनौना कृत्य करते समय उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। इसलिए वह किसी भी सूरत में माफी के लायक नहीं है। समाज में छोटी बच्चियों के प्रति बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर ऐसे दोषी को सख्त सजा देकर ही संदेश दिया जा सकता है। यह टिप्पणी कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुए की।
छह साल की बच्ची को नमकीन देने के बहाने घर ले जाकर गलत काम करने के दोषी 65 वर्षीय को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 10 महीने अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। फर्कपुर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर 21 जुलाई 2019 को पड़ोस में रहने वाले ओमप्रकाश के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा कि था कि उसके पास दो लड़कियां व दो लड़के हैं। दोनों बेटियां गली में खेल रही थी। पास की गली में रहने वाला दादा बेटियों को नमकीन देने के बहाने अपने घर ले गया। जहां पर उसने छह साल की बड़ी बेटी के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। जब उसकी बेटी रोने लगी तो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति मौके पर पहुंच गया। उसने देखा कि दादा उनकी बड़ी बेटी अर्धनग्न अवस्था में गोद में बिठाया हुआ था, जबकि छोटी बेटी पास खडी़ नमकीन खा रही थी। उसे मौके पर ही पकड़ लिया। साथ ही सूचना बच्चियों के परिजनों को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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