September 14, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsLatest NewsPANIPAT NEWS

कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा करने के लिए के लिए कोर्ट ने दी इजाजत

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष में फैसला आया है.. कोर्ट ने हिंन्दू पक्ष को व्यास जी के तहखाना में पूजा- पाठ करने का अधिकार दे दिया है.. ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।” उन्‍होंने कहा क‍ि पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।

विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे।” ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाना को जिलाधिकारी को सौंपने व उसमें पूजा-पाठ का अधिकारी देने की मांग को लेकर पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे में जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से बीते साल 25 सितंबर को वाद दाखिल कर दावा किया गया था कि ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से मौजूद इमारत में तहखाना है। यह प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी ब्रिटिश शासनकाल में भी वहां काबिज थे और दिसंबर 1993 तक वहां पूजा-अर्चना की है। वहां हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री वहां मौजूद हैं।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने बताई अहम बाते

Voice of Panipat

विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम ? पढ़िए

Voice of Panipat

HOLI पर न करें ऐसी भूल, जानें क्या करें क्या न करें

Voice of Panipat