वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- Supreme Court ने आज आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी.. मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.. संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे.. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है.. कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए.. 6 महीने तक वे जेल में रहे.. ED ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है..इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया..
*जनवरी में ED की चार्जशीट में जुड़ा था संजय सिंह का नाम*
दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था.. इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था.. दरअसल, मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है.. ED ने इस पर जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है.. इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है.. सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी.. जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है..
*संजय सिंह पर क्या है आरोप*
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है.. इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.. दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी..
TEAM VOICE OF PANIPAT