वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- देश में चुनावी माहौल बन गया है.. 19 April 2024 से देश में विधानसबा चुनाव के लिए मतदान शुरू होंगे.. 4 जुन 2024 को चुनावी नतीजे आएंगे.. देश के हर नागरिक जिनरी आयु 18 साल से ज्यादा है. उनको मतादन देने का अधिकार है.. चुनाव में वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य है… बिना वोटर आईडी कार्ड के मतदान नहीं दिया जा सकता है.. भारत सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को लेकर कई नियम बनाए हैं.. अगर कोई मतदाता इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है.. कई बार मतदाता को जेल में भी डाल दिया जाता है.. चलिए, आज हम आपको वोटर आईडी कार्ड के उन नियमों के बारे में जानते हैं जिसके उल्लंघन करने पर मतदाता को जेल जाना पड़ सकता है..
क्या एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं?
वोटर आईडी कार्ड एक जरुरी दस्तावेज है.. यह एक तरह का आईडी प्रूफ है.. अगर किसी मतदाता के पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है.. ऐसे में मतदाता को सतर्क रहने की आवश्यकता है.. भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक नागरिक के पास कवल 1 ही वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वोटर लिस्ट में मतदाता के तौर पर 1 से ज्यादा बार लिस्ट होने गौर-कानूनी माना जाता है.. लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 के अनुसार 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनने पर एक साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है.. अगर मतदाता दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल भी हो सकती है..
दो वोटर आईडी कार्ड होने पर क्या करें?
अगर आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है तो आपको तुरंत एक कार्ड को कैंसिल करवा लेना चाहिए.. अगर आप ऐसा नहीं करते है और पकड़े जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है.. वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करने के लिए आपको अपने नजदीक के निर्वाचन दफ्तर में जाकर फॉर्म-7 भरकर जमा करना होगा.. आप BLO,SDM ऑफिस में भी यह फॉर्म जमा करवा सकते हैं..
TEAM VOICE OF PANIPAT