वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- जिलाधीश धर्मेन्द्र सिंह ने हरियाणा महामारी रोग, कोविड-19 रेग्युलेशन-2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कंटेनमेेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। आदेशानुसार गांव शहर मॉलपुर (राम मन्दिर वाली गली) में सुभाष पुत्र हुकम सिंह के मकान से लेकर बलबीर सिंह के मकान तक, शहर मॉलपुर में (नजदीक गीता निकेतन स्कूल) में कर्मबीर पुत्र रणधीर के मकान से लेकर निर्मला पत्नी रामनिवास के मकान तक, गांव आटा में गैस एजेंसी वाली गली के पास पाले राम के मकान से लेकर बीरपाल के मकान तक तथा गांव बिहौली में नजदीक भौगी वाली चौपाल में भतेरी देवी पत्नी सत्यानारायण के मकान से लेकर सतबीर पुत्र धर्मा के मकान तक, सुखदवे नगर में ज्ञानचन्द गुप्ता (मकान नम्बर 151-ए) को, जौरासी रोड़ समालखा में महेन्द्र मलिक (मकान नम्बर 4) को, गांव देहरा नजदीक देवी मन्दिर में जगबीर सिंह के मकान को, कृष्णपुरा खन्ना रोड़ में सुभम गुप्ता पुत्र भूषणलाल गुप्ता (मकान नम्बर 20/3) को, शांति नगर में दयानन्द बंसल (मकान नम्बर 24) को, इन्दू पत्नी रामप्रकाश (मकान नम्बर 42-ए) को, सोमनाथ (मकान नम्बर 327) को तथा विराट नगर में मृतुंजय सिंह (मकान नम्बर 330) को, निशा रस्तोगी (मकान नम्बर 30-ए) को, रूपचन्द मिगलानी (मकान नम्बर 208) को, सुरक्षा (मकान नम्बर 219) को, मोहिनी शर्मा (मकान नम्बर 288) को, ममता मल्हौत्रा (मकान नम्बर 31) के मकान को कोरोना वायरस के केस पॉजिटिव मिलने पर कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
TEAM VOICE OF PANIPAT