वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- पानीपत की एक युवती और सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के एक युवक में दोस्ती हुई और जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई.. दोनों ने अपने- अपने घर बात की और शादी के ले मंजूरी मिल गई.. 14 नवंबर को पानीपत में शादी हुई.. विवाह संपन्न होने के बाद जब दुल्हन की विदाई होने लगी तो इसी बीच पुलिस को एंट्री हो गई.. पुलिस ने दुल्हन के आयु संबंधित दस्तावेज चेक किए तो उसमें दुल्हन की आयु 17 साल 11 महीने मिली.. पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम ते तहत दुल्हन को गाड़ी से उतरवाया और कार्रवाई शुरू की.. बाल विवाह निषेध अधिकारी ने दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया.. जहां पर दोनों पक्षों ने शपथ पत्र दिया कि वे बालिग होने तक दुल्हन को मायके में ही रखेंगे..
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें रविवार को कंट्रोल रूम से बाल विवाह की सूचना मिली थी.. उन्होंने संबंधित थाना पुलिस को मौके पर भेजा.. लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी.. लड़की के दस्तावेज चेक किए तो उसमें लड़की नाबालिग मिली.. इसके बाद लड़की को ससुराल भेजने से रुकवाया और दोनों पक्षों को कार्यालय आने के लिए कहा गया था.. इस पर दोनों पक्ष आयु संबंधित दस्तावेजों के साथ पेश हुए.. इसके अनुसार लड़की की आयु 18 साल से एक महीने कम थी.. जबकि लड़का 25 वर्ष का है.. लड़की 12वीं तक पढ़ी है और लड़का ग्रेजुएट है..
TEAM VOICE OF PANIPAT