वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव से विस्थापित लोगों को छह महीने तक प्रति महीने 2 हजार रुपये दिए जाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि नगर निगम द्वारा पहले चरण में 1403 आवेदन योग्य पाए जाने के बाद उनको निर्देश दिए हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें तथा अपने बैंक खाते की जानकारी दें ताकि उनको अंतिम आवंटन पत्र जारी करने व 2000 रुपये प्रति माह की दर से 6 महीने का मुआवजा राशि जारी करने बारे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
उनको यह भी निर्देश दिए हैं कि वे उपरोक्त दस्तावेज नगर निगम द्वारा राधा स्वामी सत्संग भवन सूरजकुंड में निगम के स्थापित अस्थाई कार्यालय में 25 जनवरी 2022 तक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस मे अपने आवेदन के टोकन नंबर के साथ जमा करा सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम फरीदाबाद ने सूरजकुंड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली खोरी झुग्गी में हजारों अवैध कब्जों को सितंबर 2021 में हटाया था और वहां से विस्थापित लोगों को निगम की डबुआ कालोनी में बने ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों में पुन: स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की थी और उसके अन्तर्गत इन लोगों को स्थापित करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।
नगर निगम ने खोरी गांव में पुन: अवैध कब्जे हटाए निगमायुक्त के ध्यान में लाया गया कि कुछ लोगों ने वहां पर पुन: अवैध निर्माण, कब्जा शुरू कर दिया है जिसकी पुष्टि होने पर निगमायुक्त ने इन सभी कब्जों को हटाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की आठ टीमों का गठन किया और उनको आदेश दिए कि इन सभी कब्जों को शांतिपूर्वक 19 से 21 जनवरी की अवधि के अन्दर हटाने की कार्यवाही करें। इस काम को निगरानी के लिए तीनों संयुक्त आयुक्त की तथा पांच सुपरवाइजर अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई। इस काम के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया गया। इस श्रृंखला में आठ टीमों ने बुधवार को तोड़फोड़ के कार्य को अंजाम दिया और लगभग 100-150 अतिक्रमण हटाए। निगमायुक्त ने बताया कि यह कार्यवाही 21 जनवरी तक या जब तक यह सारा कब्जा नहीं हटाया जाता तब तक चलेगी।
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