वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया बीमारी से ग्रस्त लोगों को बड़ा राहत दी है.. सरकार ने ऐसे मरीजों को प्रति माह 3 हजार पेंशन देने की घोषणा की है.. 3 लाख रूपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवार के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में इस आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा.. 18 साल से अधिक उम्र के मरीज विकलांग पेंशन के पात्र होंगे..
बता दें कि इसी साल जनवरी महीने में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी थी… अब सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने “हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016” में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है..
प्रदेश में थैलेसीमिया के 1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं.. सभी 2083 रोगियों को साल में कुल साढ़े 7 करोड़ रुपये की पेंशन दी जाएगी.. वहीं पेंशन का लाभ उठाने वाला मरीज हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 साल से हरियाणा में रह रहा हो…
TEAM VOICE OF PANIPAT