वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI केस में अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई.. इनमें दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत से इनकार करने के फैसले और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिकाएं शामिल हैं.. केजरीवाल की तरफस से एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी और CBI की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू दलीलें रख रहे हैं.. केजरीवाल के वकील ने दलील दी है.. कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं.. हालंकि की CBI ने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में मीली पैसे में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है.. केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे..
*सिंघवी की दलीलें*
- केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाएं इसलिए CBI ने उनकी गिरफ्तारी की गई..
- केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं, उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए..
- सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद..
- PMLA में सुप्रीम कोर्ट ही दो बार रिलीज के 2 बार ऑर्डर दे चुकी है..
- केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं, सिर्फ जनवरी का एक बयान है..
*CBI की दलील*
सिंघवी सिर्फ चुनिंदा बातें कर रहे हैं, जिस केस में पूछताछ होनी थी, CBI ने उस केस में गिरफ्तार किया..
TEAM VOICE OF PANIPAT