वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट(Punjab and Haryana High Court) के शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) से बैरिकेड्स हटाने (removal of barricades) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आदेश दी है.. हरियाणा सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में सुनवाई होनी है.. हालांकि की 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार(High Court Haryana Government) को एक सप्ताह के अंदर बैरिकेड्स (barricades)हटाने को कहा था.. ताकि लोगों को आने जाने मे कोई परेशानी न हो.. एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य (Advocate Vasu Ranjan Shandilya)ने शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) खोलने के हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शंभू बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है..
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजाल भुइयां की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.. सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है.. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ से जनहित में शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश देने की मांग करेंगे..
TEAM VOICE OF PANIPAT