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September 8, 2024
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हरियाणा में फिर से बढ़ी सख्ती, अब 8 जिले और हुए रेड जोन में, पढिए क्या लगी पाबंदियां

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)- कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने आठ और जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। पहले 8 जिले जिनमें सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार को ग्रुप-ए के शहरों में शामिल कर लिया गया है जहां पाबंदियां ज्यादा हैं। लेकिन अब 19 जिलों में शाम छह बजे से दुकानें और बाजार बंद हो जाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर में पहले ही बाजार छह बजे बंद करने के निर्देश हैं। हालांकि दूध व दवा सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट दी गई है। इन सभी जिलों में सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, मनोरंजन पार्क और बिजनेस एक्जीबिशन बंद रहेंगे। सार्वजनिक सभाओं, रैली और धरने-प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

जानकारी के लिये बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति के प्रधान और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बीते दिन इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पाबंदियों के लिहाज से प्रथम श्रेणी के जिलों में खेल परिसर, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। यहां सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। दर्शकों या अन्य लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने की सलाह दी गई है। बार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। साथ ही नए आदेश के तहत इन सभी 19 जिलों में रैली, धरने, प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ये भी बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्‍कूल कालेज बंद करने के आदेश दिए गए थे। पहले ये आदेश 12 जनवरी तक थे। अब शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने 26 जनवरी तक स्‍कूल कालेज बंद रखने का फैसला दिया है। वहीं आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। स्‍कूलों में टीकाकरण निर्धारित कार्यक्रमों के तहत ही चलेगा।

ग्रुप ए के जिलों के लिए नियम

दूध और दवा सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट होगी।

सरकारी-निजी कार्यालयों में आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50 प्रतिशत कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे।

सार्वजनिक सभाओं, रैली और धरने-प्रदर्शनों पर प्रतिबंध होगा।

सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, मनोरंजन पार्क व बिजनेस एक्जीबिशन बंद रहेंगे।

खेल परिसर व स्टेडियम में सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे।

बार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

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