वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- हरियाणा में नियम 134ए के तहत दाखिलो के लिए मना करने वाले निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ जंग जीत ली है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी जिला को संबंधित स्कूलों बकाया राशि ट्रांसफर करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेशभर के निजी स्कूलों के लिए 13,60,32,600 करोड़ रुपये बजट अलाट किया गया है। बता दें कि 16 दिसंबर से ड्रा के अलाटमेंट के बाद निजी स्कूलों के संचालक बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे थे। 23 दिसंबर को संबंधित मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो अभिभावकों को जल्द हल कर आश्वासन दिया गया है।
प्रदेश सरकार की ओर से नियम 134ए के तहत जरूरतमंद व बीपीएल बच्चों के बेहतर भविष्य निजी स्कूलों में दाखिला करवाया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रदेश से लाखों बच्चे इस योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेकर कक्षा दो से 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं। बदले में शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को कक्षा दो से पांच तक बच्चों के लिए 300 रुपये, कक्षा छह से आठ तक 500 रुपये अदा किए जाते हैं। वर्ष-2020-21 के तहत प्रदेश भर के स्कूलों का लगभग 15 करोड़ रुपये बकाया बताया जा रहा है। वहीं अब कैथल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूहं मेवात, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर जिलों के मुखियाओं को निजी स्कूलों को राशि ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं।
जानकारी के लिये आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल चौधरी ने बताया कि नियम 134ए के तहत दाखिलों को लेकर 16 दिसंबर को ड्रा निकाला गया था और निजी स्कूल संचालकों द्वारा बकाया राशि जमा न होने के कारण बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे थे। शिक्षा मुख्यालय में बैठक के बाद विभाग की ओर से प्रदेश भर के 2020-21 की बकाया राशि जारी कर दी गई है। जिला स्तर पर अधिकारी संबंधित स्कूल की बकाया राशि अदा कर सकता है। अब 134- ए के तहत बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT