वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- निजी स्कूलों को नियम 134-ए के तहत दाखिला लेने वाले सभी विद्यार्थियों को स्कूल में अन्य सामान्य विद्यार्थियों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं मुहैया करानी होगी। अगर किसी स्कूल ने बस सुविधा से लेकर अन्य सुविधाओं को देने में लापरवाही बरती तो शिक्षा विभाग की ओर से उस स्कूल की मान्यता तक रद की जा सकती है।
नियम 134-ए के नोडल अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र के अनुसार कोई भी स्कूल सामान्य विद्यार्थियों और नियम 134-ए के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं में भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव की भावना रखने वाले स्कूलों की शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूल की लिखित में शिकायत शिक्षा निदेशालय भेजी जाएगी। पहले ड्रा में जिले के विभाग ने 3565 में से 2274 विद्यार्थियों को स्कूल अलाट किए थे। अब 24 दिसंबर के बाद दूसरा अलाटमेंट निकाला जाएगा। जिसमें 1291 पेंडिंग रह गए विद्यार्थियों को स्कूल अलाट किए जाएंगे।
नियम 134-ए के तहत स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए जाने वाले सिर्फ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होगा। वहीं निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड दिखाने कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि परीक्षा में आए नंबर के हिसाब से ही उनका अलाटमेंट किया गया है। श्रेणी का प्रमाण, छात्र जन्म का प्रमाण, निवास का प्रमाण, माता-पिता का प्रमाण सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा।
इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से पास की है तो उसे अपनी मार्कशीट लेकर जानी होगी। निजी विद्यालयों को सामान्य बच्चों की तरह नियम 134-ए के तहत स्कूलों में एडमिशन लेने वाले सभी 2274 बच्चों को बस सेवा सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवानी होगी। अगर किसी भी स्कूल के खिलाफ शिकायत आती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। चूंकि शिक्षा प्राप्त करना सभी का समान अधिकार है।
TEAM VOICE OF PANIPAT