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November 22, 2024
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जानिए किस मामले में गैंगस्टर पपला गुर्जर दोषी करार

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर बिक्रम उर्फ पपला गुर्जर को मर्डर केस में दोषी करार दिया गया है। नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की कोर्ट ने 6 साल पहले हुए बिमला मर्डर केस में दोषी ठहराया। पपला को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। पपला के वकील कुलदीप सिंह ने यह जानकारी दी। बता दें कि बिमला की हत्या के मामले में वह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था और 29 सितंबर को उसे नारनौल की नसीबपुर जेल में शिफ्ट किया गया था।

पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अजय चौधरी ने बताया कि पपला गुर्जर को फांसी या फिर उम्रकैद हो इस पर मंगलवार को बहस होगी। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अजय चौधरी के अनुसार, पपला को FSL, बिमला की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मौके पर मौजूद बिमला के देवर दुड़ाराम की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया है। FSL रिपोर्ट में बिमला को 23 गोलियां मारने के साथ ही दो हथियार यूज होने की बात सामने आई थी। एक 9MM पिस्टल और दूसरा देसी कट्‌टे की गोलियां उसके शरीर से निकाली गई थीं।

महेन्द्रगढ़ जिले के गांव खैरोली निवासी बिमला की 21 अगस्त 2015 को गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिमला की हत्या का आरोप उसकी के गांव के गैंगस्टर बिक्रम उर्फ पपला पर लगा था। महेन्द्रगढ़ सदर थाने में उसके खिलाफ 148, 149, 302, 120बी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन 5 सितंबर 2017 को कोर्ट में पेशी के दौरान पपला के साथी उसे अंधाधुंध फायरिंग करके छुड़ाकर ले गए थे। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई थी।

पीड़ित पक्ष के वकील अजय चौधरी के अनुसार, 21 अगस्त की रात बिमला अपने घर पर मौजूद थी। रात 12 बजे पपला के अलावा उसके 6 अन्य साथियों ने मिलकर बिमला की 23 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 6 आरोपी संदेह के लाभ में 12 अप्रैल 2018 को बरी कर दिए गए थे, जबकि पपला को अब दोषी ठहराया गया है। एडवोकेट अजय चौधरी के अनुसार, बिमला की हत्या इसलिए की गई थी, क्योंकि उसने अपने पिता श्रीराम और बेटे संदीप के मर्डर के मामले में फैसला करने से मना कर दिया था। इन दोनों ही मर्डर में भी पपला का हाथ था।

पपला को इसी साल 28 जनवरी को राजस्थान की स्पेशल पुलिस फोर्स ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। 6 साल पुराने बिमला मर्डर केस में पपला के वकीलों ने नारनौल कोर्ट में अर्जी दाखिल करके पपला को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की अपील की थी। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करके 29 सितंबर को उसे कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। 29 सितंबर को पेशी के बाद ASJ सुधीर जीवन ने पपला को नसीबपुर जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे।

TEAM VOICE OF PANIPAT

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