April 19, 2025
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निर्भया केस में 20 मार्च यानि कल फांसी का रास्ता साफ, डेथ वारंट पर रोक नहीं

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)

निर्भया रेप केस में 20 मार्च को दोषियों को होने वाली फांसी का रास्ता साफ हो गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने इस बाबत दायर याचिका को खारिज कर दिया है…

गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. कोर्ट रूम में दोषी अक्षय कुमार की पत्नी ने जज के सामने रोना शुरू कर दिया. अक्षय कुमार की पत्नी ने निर्भया की मां आशा देवी के पैर छूकर कहा कि आप मेरी मां जैसी हैं इस फांसी को रुकवा लीजिए.

निर्भया के चारों दुष्कर्मियों को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे फांसी लटकाया जाना तय माना जा रहा है..गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट तक दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई..अदालतों ने सभी को खारिज कर दिया…सरकारी वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में बताया कि चारों दोषियों के पास अदालत में अब कोई विकल्प बाकी नहीं है..

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोषी ने अपने सभी कानूनी विकल्प इस्तेमाल कर लिए हैं..अब इस स्थिति में किसी नए सबूत पर विचार नहीं कर सकते..दोषियों के वकील एपी सिंह अपने मुवक्किलों के लिए कोर्ट में दलीलें देते रहे..सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दया याचिका खारिज होने से कई लोगों पर प्रभाव पड़ेगा..इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह चुके हैं कि दूसरी बार दया याचिका दायर की थी, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया..ऐसे में न्यायिक समीक्षा के क्या मायने है? सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में कहा- लंबित मामलों की सुनवाई दूसरी कोर्ट में की जाए…फिलहाल सजा पर रोक लगाएं, क्योंकि कोरोना संकट का असर अदालतों के कामकाज पर पड़ रहा है।

बता दें कि निर्भया केस के दोषी 32 साल के मुकेश सिंह, 25 साल का पवन गुप्ता, 26 साल का विनय शर्मा और 31 साल के अक्षय कुमार को कल सुबह 5.30 बजे फांसी दी जानी है. इस चारों ने 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ गैंग रेप को अंजाम दिया था. इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी.

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