23.3 C
Panipat
September 1, 2025
Voice Of Panipat
Uncategorized

सोने के पुराने गहनों को बेचने पर लगेगा तीन प्रतिशत तक जीएसटी

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- अब पुराने सोने या गोल्ड ज्वैलरी को बेचने पर भी तीन फीसदी का वस्तु एवं सेवा कर (GST) चुकाना पड़ सकता है। जीएसटी की अगली कौंसिल में इसका फैसला हो सकता है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने यह जानकारी दी है। इसका मतलब यह है कि लोगों को पुरानी ज्वैलरी बेचने पर मुनाफा पहले से कम हो जाएगा।  

जीओएम ने यह भी फैसला किया है कि सोने और आभूषण की दुकानों को प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-इनवॉयस (ई-बिल) निकालना होगा। यह कदम टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा सकता है। अभी भी छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में कई जगह सोने की बिक्री के बाद दुकानदार कच्चा बिल देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कर चोरी रोकने और काला धन खपाने के लिए होती है। अब इस पर रोक लगाने के लिए ई-बिल निकालना अनिवार्य करने की तैयारी है। ई-वे बिल के तहत सोने को लाने की तैयारी टैक्स चोरी की बढ़ती घटना को देखते हुए किया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद सोने से मिलने वाले राजस्व में कमी आई है। इसके चलते यह तैयारी की जा रही है।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

अगर नहीं पड़ना चाहते बदलते मौसम में बीमार,तो ये उपाय जरूर करें

Voice of Panipat

हरियाणा में 15 अगस्त यानी कल कौन कहा फहरा रहा है झंडा, देखिए पुरी लिस्ट

Voice of Panipat

अम्बाला में पैदल बिहार जा रहे दो प्रवासी मजदूरों को अज्ञात वाहन ने कुचला, एक की मौत, दूसरा पीजीआई रेफर

Voice of Panipat