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March 13, 2026
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WFI एडहॉक कमेटी भंग मामले में सुनवाई आज, पहलवानों ने दायर की है याचिका

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की भारतीय कुश्ती संघ (Indian Wrestling Association) एडहॉक कमेटी भंग मामले में याचिका पर आज यानी 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) में सुनवाई होगी.. दरअसल, 2 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Central government) से कहा था है कि वह भारतीय कुश्ती संघ की एडहॉक कमेटी (adhoc committee) को भंग करने के बाद उसके प्रबंधन को लेकर अपना रुख साफ करे.. जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार से कहा कि वे एक हफ्ते में कोर्ट को अपने रुख के बारे में सूचित करें.. जिसकी अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.. सुनवाई के दौरान पहलवान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ(Indian Wrestling Association) के कामकाज को देखने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जरूरत है..

*इन पहलवानों ने की है याचिका दायर*

बता दें, 7 मार्च को भारतीय कुश्ती संघ ने कहा था कि वो एशियन ओलिंपिक क्वालिफायर्स एंड वर्ल्ड ओलिंपिक क्वालिफायर्स (Asian Olympic Qualifiers and World Olympic Qualifiers) के दूसरे सेलेक्शन ट्रायल के लिए पहलवानों को आमंत्रित किए जाने संबंधी सर्कुलर को वापस लेगा.. याचिका दायर करने वालों में बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) के अलावा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान शामिल हैं.. याचिका में भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज के लिए एडहॉक समिति का गठन करने या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को प्रशासक नियुक्त करने की मांग की गई है..

*कोर्ट ने सरकार से किए थे ये सवाल*

खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ(Indian Wrestling Association) को दिसंबर 2023 में भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन किया गया था और मार्च में इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन ने तदर्थ समिति को भी भंग कर दिया। ऐसे में आज की तिथि में भारतीय कुश्ती संघ बिना किसी प्रमुख के है.. तब कोर्ट ने कहा कि खेल मंत्रालय के हलफनामा में भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को लेकर अस्पष्टता है.. ऐसे में उसे अपना रुख साफ करना चाहिए। आखिर भारतीय कुश्ती संघ का रोजाना का काम कौन देखेगा? भारतीय कुश्ती संघ को कुश्ती के आयोजन, खिलाड़ियों के चयन समेत दूसरे कामकाज करने होते हैं.. ऐसे में केंद्र सरकार (Central government) का रुख स्पष्ट होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था..

TEAM VOICE OF PANIPAT

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