वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)
जिलाधीश धर्मेन्द्र सिंह ने कोविड-19 के तहत कमेटी की सिफारिश पर न्यू जगननाथ विहार नजदीक श्रीराम चौक में पंकज गोयल पुत्र कृष्ण गोयल के मकान से लेकर पुनीत पुत्र भीम सिंह के मकान तक, न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में अनील पुत्र आर0सी0 रोहिला मकान नम्बर 1 से लेकर गणपति अपारटमेंटस तक, दिवान नगर(कच्चा कैम्प) में मकान नम्बर 651 से लेकर सैक्टर सीटिजन कल्ब तक, दुष्यंत नगर(तहसील कैम्प) में रमेश वोहरा के मकान से लेकर माया का गुरूद्वारा तक, अशौक नगर(तहसील कैम्प) में खुराना बिस्तर भण्डार से लेकर महालक्ष्मी फुट वियर तक कोरोना वायरस के केस पॉजिटिव मिलने पर कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार सिविल सर्जन को कन्टैनमेंट जोन के हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग/थर्मल स्क्र्रीनिंग करने और सम्बंधित टीम को सख्त दिशानिर्देश दिए गए हैं कि वे इसकी पूर्णतया पालना करें और सभी सम्बंधित स्टाफ को सुरक्षात्मक व दूसरे उपकरण उपलब्ध करवाएं जाएं।
उक्त कन्टैनमेंट जोन को पूरी तरह से सैनेटाईज करवाया जाए और स्टाफ इत्यादि को सुरक्षात्मक उपकरण फैस मास्क, दस्ताने, टोपी, सैनेटाईजर, जूते प्रदान करने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए भी कहा जाए। कन्टैनमेंट जोन में आमजन की आवाजाही रोक कर एरिया को सील कर पुलिस नाका लगाया जाए। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा बैरीगेटिंग करवाई जाए। लगातार बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति की बहाली, एम्बुलेंस और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, लोगों में अफवाह इत्यादि रोकने और भ्रम की स्थिति ना पैदा होने के लिए लगातार घोषणा करवाई जाए।
आवश्यक वस्तुओं के रेट निर्धारित कर उनकी पूर्ति बहाल की जाए,जोकि किरयाणा और मेडिकल स्टोर द्वारा प्रबंध किया जाए। कन्टैनमेंट जोन में नर्सिंग होम या मेडिकल सुविधा युक्त पीएचसी स्थापित करवाई जाए। कन्टैनमेंट की सीमा सम्बंधित मेडिकल ऑफिसर द्वारा अंतिम रूप से तैयार करवाई जाए। डीएलसी/एएलसी/डीआईसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी औद्योगिक यूनिट इस एरिया में ना चले। उक्त कन्टैनमेंट/बफ्र जोन में एसडीएम पानीपत ओवरऑल इन्चार्ज रहेंगे।
TEAM VOICE OF PANIPAT